रांची, जनवरी 9 -- रांची, संवाददाता। अवैध शराब कारोबार के एक बड़े मामले में जेल में बंद आरोपी सूरज कुमार को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी सूरज कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी के पास से 1200 लीटर देसी शराब बरामद किया गया था। वह बीते 28 नवंबर से जेल में है। मामला उत्पाद अधिनियम की धारा 47(ए) के तहत दर्ज शिकायतवाद संख्या 40289/2025 से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि आरोपी के कब्जे वाले परिसर से भारी मात्रा में देसी शराब की बरामदगी हुई है। अभियोजन के अनुसार, 28 नवंबर 2025 को उत्पाद विभाग द्वारा की गई छापेमारी में 160 कार्टन में रखी कुल 1200 लीटर देसी शराब बरामद की गई थी। प्रत्येक बोतल पर "फॉर सेल इन झारखंड ओनली" अंकित था। यह स्थान न तो झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गोदाम था और...