रांची, फरवरी 20 -- रांची, संवाददाता। पूर्व उत्पाद अधीक्षक पंडरा निवासी अखौरी धनंजय सिंह के पुत्र का अपहरण कर उसकी हत्या करने के 12 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त जनक प्रसाद को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी निर्धारित की है। मामले में मृतक के पिता ने मई 2014 को कोतवाली थाना(पंडरा ओपी) में कांड संख्या 391/2014 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के समय अखौरी धनंजय सिंह उत्पाद विभाग दुमका में अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। पुत्र के गुमशुदा होने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद वह रांची लौट रहे थे। उसी क्रम में आरोपी की ओर से उन्हें मोबाइल फोन पर उनके पुत्र को वापस पाने के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस को सूचना दे...
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