बिजनौर, जनवरी 14 -- मंडावली थाना क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय किशोरी को नशा सुंघाकर अगवा कर उत्तरकाशी ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। एफटीसी प्रथम के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने आरोपी नरदेव पुत्र आत्माराम, निवासी मंडावली को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए एडीजीसी मुकुल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 25 दिसंबर 2013 को मंडावली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी 14 वर्षीय बहन को आरोपी नरदेव नशा सुंघाकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। किशोरी के अचानक लापता होने से परिजन काफी परेशान रहे। तीन दिन तक तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने थाने में तहरीर देकर किशोरी की बरामदगी क...
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