हिन्दुस्तान संवाददाता, नवम्बर 27 -- यूपी के मथुरा में किशोरी के साथ दुराचार करने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। किशोरी के गर्भवती होने के बाद दुराचार की घटना का पता परिजनों को चला था। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु द्वारा की गई। जानकारी के अनुसार वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 22 जुलाई 2023 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि वह वृंदावन में एक निजी अस्पताल के बाहर सड़क किनारे ढकेल लगा कर परांठे बेचने का काम करती है। उसकी 12 वर्षीय बेटी लोगों को खाना परोसने का काम करती है। उसके पास नियमित रूप से खाना खाने आने वाले कन्हैया पुत्र गुमान अहिरवार निवासी ग्राम निपाना थाना गरौठा झांसी हाल निवासी र...
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