इटावा औरैया, दिसम्बर 18 -- इटावा। पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और 20 साल की सजा सुनाई। घटना डेढ़ साल पहले चकरनगर थाना क्षेत्र में हुई थी। चकरनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 वर्ष की किशोरी दो मार्च 2024 की दोपहर को अपने घर से बकरी छोड़ने के लिए खेतों पर गई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि तभी गांव रुझिया के रहने वाले सुरेश दोहरे पुत्र छेदा लाल ने उसे पैसों का लालच देकर अपने पास बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी का पिता उस समय बाहर गया था। छह मार्च को घर लौटने पर किशोरी ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी। पीड़िता का पिता उसे लेकर थाने गया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया। बाद में पुलिस ने आर...
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