मथुरा, अक्टूबर 11 -- अटल्ला चुंगी के पास 11 हजार केवी की लाइन के नीचे निर्माण करने पर विद्युत विभाग ने सम्बंधित को नोटिस जारी किया है। एसडीओ संदीप वार्ष्णेय ने बताया कि पदम अग्रवाल और प्रफुल्ल अग्रवाल द्वारा आरोग्य दीप हॉस्पीटल के पास बिना किसी सूचना और अनुमति के अवैधानिक निर्माण कर लिया है जोकि भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 79 और 82 के तहत गैर कानूनी है। इससे विद्युत दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। चेतावनी दी है कि नोटिस प्राप्ति पर निर्माण कार्य तुरंत बंद करें और अपने व्यय पर लाइन हटाने के लिये 15 दिन के अंदर कार्यालय में आवेदन करें अन्यथा भारतीय विद्युत नियमावली के नियम 140 के अधीन अधिनियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस कार्यवाही की जायेगी। बताया जाता है कि दो दिन पूर्व निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर करंट की चपेट में आकर झुलस गय...
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