भागलपुर, फरवरी 19 -- भागलपुर। जगदीशपुर थाना में 11 साल पहले दर्ज कांड में दोषी पाए गए आरोपी पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया। वर्ष 2015 में दर्ज कांड के विभिन्न धाराओं में आरोपी मो सब्बीर पर कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में एक हजार, दो सौर और एक सौ रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर कोर्ट ने साधारण कारावास की सजा का भी आदेश दिया है। गुरुवार को अभियुक्त को सजा सुनाई गई।

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