गोरखपुर, अक्टूबर 18 -- गोरखपुर नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई की है। प्राइवेट जमीन पर विज्ञापन शुल्क निर्धारण एवं वसूली नियमों के तहत यह कदम उठाया गया है। निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 प्रतिष्ठानों पर कुल 17,38,611 रुपये का जुर्माना लगाया है। इन फर्मो पर 20 गुणा 10 के विज्ञापन का शुल्क 34696 रुपये है लेकिन नियमानुसार अनुमति लिए बिना लगाए गए विज्ञापनों पर 01,26,000 रुपये का जुर्माना लगा है। इस तहत आरोपियों को 01,60,696 रुपया जुर्माना जमा करना पड़ेगा। ऐसे विज्ञापन मोहरीपुर, लच्छीपुर, गोरखनाथ रोड, बेतियाहाता, जटाशंकर चौक और मंगलम टॉवर पर लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य मार्गो पर चिन्हित किए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन किया तो देना होगा जुर्माना अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताय...
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