गोरखपुर, फरवरी 5 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और नगर निगमों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर निराश्रित कुत्तों के लिए एबीसी सेंटर और शेल्टर होम बनाए जाएं। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के 07 नवंबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है। अनु सचिव पारस नाथ ने 25 जनवरी को सभी संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है। लेकिन अब तक जमीन चिन्हित नहीं हो सकी है। यह कदम उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन के लिए उठाया गया है, जिसमें निराश्रित श्वानों के उचित संरक्षण और देखभाल सुनिश्चित करने पर जोर है। प्रस्तावित एबीसी सेंटर और शेल्टर होम में पशु चिकित्सा सुविधाएं, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और आवासीय व्यवस्थाए...