अलीगढ़, फरवरी 6 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। लोधा क्षेत्र में दो साल पहले बालक से कुकर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक लव कुमार बंसल व संजय शर्मा ने बताया कि लोधा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 23 फरवरी 2023 को शाम छह बजे उनका 10 साल का बेटा जब घर पर नहीं दिखा तो वह तलाश करते हुए गांव के बाहर गए। वहां आलू के खेत में गांव का ही भूरा उसके साथ कुकर्म कर रहा था। बालक ने बताया कि वह कोल्डड्रिंक दिलाने के बहाने उसे जंगल में ले आया था। पुलिस ने भूरा को जेल भेजकर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधा...