कानपुर, जनवरी 30 -- कानपुर। दस साल पहले किशोरी को अगवाकर उसका गैंगरेप करने वाले दो युवकों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकरण सिंह ने दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष की कैद और 13-13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। घटना वर्ष 2015 की है। किशोरी मामा के घर शादी समारोह में शामिल होने शिवली गई थी। वहीं से आरोपियों ने उसका अपहरण किया और 10 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया था। मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था। सचेंडी निवासी पीड़िता की मां ने 11 फरवरी 2016 में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप 21 अक्तूबर 2015 को उनकी 15 वर्षीय बेटी शिवली में अपने मामा के घर शादी समारोह में गई थी। देर शाम वह घर से निकली। उसी दौरान गांव के मनोज व लालू बेटी का अपहरण कर ले गए और एक कमरे में बंधक बनाकर 10 दिनों तक गैंगरेप किया। 30 अक्तूबर को दोनों किशोरी को घर के...