सीतापुर, जुलाई 23 -- सीतापुर। आपरेशन कंविक्शन के अन्तर्गत थाना महोली में साल 2009 में पंजीकृत मुकदमें की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन पैरवी के फलस्वरुप बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्यू द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रविन्द्र सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह निवासी ग्राम पैलाकीसा थाना महोली जनपद सीतापुर को हत्या के प्रयास के मामले में 10 वर्ष कठोर कारावास और छह हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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