बलिया, अप्रैल 21 -- बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनपद न्यायालय परिसर में 10 मई को राष्ट्रीय लोक आदालत का आयोजन किया जायेगा। इसमें परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैंक वसूली, किरायेदारी व अन्य वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता के आधार पर कराया जा सकता है। न्यायायिक अधिकारियों के अनुसार बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन कराया जा सकता है।

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