बलिया, मई 8 -- बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरिश कुमार ने बताया है कि प्रचार वाहन के जरिये लोक अदालद के महत्व, उपयोगिता और कार्य पारदर्शिता का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसमें जुर्माना दण्डनीय हो, पारिवारिक, जमीनी, बिजली, टेलीफोन, टैक्स, चेक बाउंस आदि मामलों का निपटारा सुलह-समझौता के आधार पर कराया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामले की कोई अपील नही की जाती।

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