गाजीपुर, अक्टूबर 8 -- गाजीपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का वितरण 10 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक होगा। इसमें आवंटित गेहूं तथा फोर्टीफाइड चावल का अन्त्योदय राशन कार्ड पर 14 किग्रा. गेहूं तथा 21 किग्रा. फोर्टीफाइड चावल एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से सम्बद्ध यूनिटों पर दो किग्रा. गेहूं व तीन किग्रा. फोर्टीफाइड चावल (कुल पांच किग्रा. खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को एक जनवरी वर्ष 2024 से पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन सरकार की ओर से किया जाएगा। जिला पूर्ति अध...