सीतापुर, जुलाई 17 -- सीतापुर। थाना हरगांव पर पंजीकृत पच्चीस वर्ष पुराने मुकदमे में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट मो* शफीक द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अवधेश, मेवालाल , सुनील, अनिल को चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 18 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि सजा दिलाने में पुलिस की प्रभावी पैरवी का अहम रोल है।
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