सीतापुर, अगस्त 29 -- सीतापुर। नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने में खैराबाद थाने में पंजीकृत आठ वर्ष पुराने मुकदमे में शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त उमेश उर्फ गोलू पुत्र गनेशी को तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी।

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