सीतापुर, सितम्बर 23 -- सीतापुर। घर घुसकर मारपीट करने के आरोप में 16 वर्ष पूर्व मिश्रिख थाने पर दर्ज हुए मुकदमे में मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त मूलचन्द्र पुत्र प्रभु पासी को पांच वर्ष कठोर कारावास एवं 11 हजार चार सौ रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी। *
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