मुजफ्फरपुर, फरवरी 7 -- सरैया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स को लेकर कुछ लोग भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं, जिससे लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर मुख्य पार्षद कुमारी अर्चना ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने लोगों से नगर पंचायत कार्यालय या अधिकृत स्रोतों से संपर्क करने को कहा है। सरकारी आदेशानुसार व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों का ही सिर्फ टैक्स लिया जाना है। व्यावसायिक भवन की मापी में 20, जबकि आवासीय भवन की मापी में 30 फीसदी की छूट दी जा रही है। मुख्य पार्षद ने बताया कि होल्डिंग टैक्स की वसूली का उद्देश्य नगर क्षेत्र में विकास कार्यों, स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत प्रशासन जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील हैं और किसी भी प्रकार...