गिरडीह, जून 27 -- बेंगाबाद। स्थायी लोक अदालत के मेंबरर अशोक कुमार ने कहा कि स्थायी लोक अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है। यहां के बाद किसी कोर्ट मे मामला अपीलीय नहीं है और स्थायी लोक अदालत जहनित मामले में निःशुल्क सेवा देती है। बेंगाबाद के चपुवाडीह और मोतीलेदा गांव में गुरुवार को आयोजित चलंत लोक आदालत के मौके पर वे बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया था। मौके पर स्थाई लोक अदालत के सदस्य अशोक कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायक अधिवक्ता प्रियांशु शेखर ने सड़क दुर्घटना, बाल विवाह, सर्पदंश, भूमि विवाद, पेंशन, आवास योजना समेत कई विषयों पर कानून संबंधी जानकारी दी। साथ ही नालसा, झालसा एवं डालसा की कार्यप्रणाली और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। अ...