नई दिल्ली, फरवरी 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि हत्या के मामले में वाईएसआरसीपी के एमएलसी अनंत सत्य उदय भास्कर राव के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई 30 नवंबर तक पूरी की जाए। सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने सत्तारूढ़ नेताओं की आंध्र पुलिस के साथ 'पूर्ण रूप से सांठगांठ होने' का उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपनी कड़ी टिप्पणी में कहा कि यह नेताओं और पुलिस के बीच सांठगांठ का स्पष्ट उदाहरण है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली भी शामिल हैं। पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई किसी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को सौंपने को कहा। पीठ ने आरोपी को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय देते हुए, पीठ ने निचली अदालत को 30 नवंबर तक सु...