नई दिल्ली, जून 24 -- पत्नी की हत्या के आरोपी ब्लैक कैट कमांडो ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसे किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने की वजह से उसे किसी तरह के प्रतिरोध का अधिकार नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल लीव पिटिशन पर सुनवाई कर रहा था। कमांडो ने सुप्रीम कोर्ट से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने से छूट मांगीथी। कमांडर ने कहा, मैं एक ब्लैक कैट कमांडो हूं और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था। ब्लैक कैट कमांडो आम तौर पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवानों को कहा जाता है। जस्टिस उज्जल भुयान ने कहा कि ब्लैक कैट कमांडो होने से आपको छूट नहीं मिलेगा। आप इतने फिट हैं कि...
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