नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके दिवंगत पिता संजय कपूर ने अपनी कथित वसीयत नहीं लिखी होगी क्योंकि उसमें उनके लिए स्त्रीवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है। समायरा व कियान राज की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष यह दलील दी। यह दलील उनके पिता की कथित 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति की वसीयत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई। मामले में करिश्मा के बच्चों के वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि यह एक बुनियादी सवाल है कि वसीयत पर संजय कपूर के हस्ताक्षर थे या घोषणा पत्र में किसी महिला के हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि इस वसीयत को लिखने वाला संजय कपूर नहीं हो सकता। पूरे वसीयत नामे में स्त्रीलिंग रूप का इस्तेमाल किया गया है, जबकि संजय कपूर ह...