बेंगलुरु, सितम्बर 9 -- बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड के सह-आरोपी अभिनेता दर्शन की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अभिनेता खुद को जहर देने की मांग करने लगे। इस पर जज ने भड़कते हुए उन्हें फटकार भी लगाई। साथ ही दोबारा ऐसी बातें न करने की हिदायत भी दी। अभिनेता दर्शन ने खुद को परप्पन अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी जेल स्थानांतरित किये जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि याचिका में एक जेल से दूसरे में भेजे जाने को लेकर कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है, लेकिन उसने (अदालत ने) जेल परिसर के भीतर कुछ सीमित रियायतें देने की अनुमति अवश्य दी। इन रियायतों में दर्शन को जेल परिसर में टहलने की अनुमति शामिल है। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें बुनियादी सुविधाएं, यथा-एक अतिरिक्त बिस्तर, तकिया और चादर मुहैया कराने की ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.