मेरठ, अप्रैल 30 -- मेरठ। शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट मामले में व्यापारियों की टाइम एक्सटेंशन वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद ध्वस्तीकरण का सख्त आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता अवमानना का दोषी माना जाएगा। उधर, सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि पुनर्विचार याचिका से उम्मीदें अभी बाकी है। सेंट्रल मार्केट के भूखंड संख्या-661/6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले आवेदकों द्वारा मांगी गई समय-सीमा को अस्वीकार कर दिया है। दूसरे आदेश में पूर्व के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है। ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता अवमानना का दोषी माना जाएगा। इसके साथ ही विविध आवेदनों के निस्तारित किये जाने की बात कही गई है। चौथे में यह कहा...
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