नई दिल्ली, जनवरी 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए मतदाता सूची पुनरीक्षण का हिस्सा है। अदालत ने बिहार में मतदाता सूचियों के एसआईआर को चुनौती देने वाली 19 याचिकाओं के एक समूह पर अंतिम सुनवाई फिर शुरू की। आधार कार्ड को पहचान के एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जालसाजी की आशंका मात्र 12 अंकों वाले बायोमीट्रिक पहचान पत्र को खारिज करने का आधार नहीं बन सकती। यह देखते हुए कि पासपोर्ट भी सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाली निजी एजेंसियों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि कोई दस्तावेज कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसे केवल इसलिए खारिज नहीं ...
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