जयपुर, सितम्बर 20 -- बच्चों की स्कूल के बजाय कोचिंग पर निर्भरता को लेकर कई सालों से चिंता जाहिर की जा रही थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट ने सीबीएसई (CBSE) और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) को निर्देश देते हुए कहा कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र स्कूल छोड़कर कोचिंग सेंटर ना जाएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की भी अनुमति ना दी जाए। राजस्थान हाई कोर्ट के खंडपीठ न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने सीबीएसई और आरबीएसई को स्कूल चलते समय औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि औचक निरीक्षण करने से पता लगाया जा सकेगा कि स्कूल छोड़कर कौन से बच्चे कोचिंग जा रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि छात्रों की स्कूल में उपस...
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