सीतामढ़ी, फरवरी 15 -- शिवहर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा तरियानी प्रखंड के बंसी पचरा में आशा कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया l जिसमें जीविका दीदियां सहित अन्य ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकार मित्र मोहन कुमार द्वारा बताया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बच्चों को उनके बचपन, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित करना अपराध है l 18 वर्ष से कम आयु के बालिका के साथ यौन संबंध को बलात्कार माना जाता है और पॉस्को एक्ट 2012 के तहत कानूनी कारवाई हो सकती है l यह भी बताया गया कि माता-पिता को अपने लड़कियों की शादी 18 वर्ष एवं लड़कों का शादी 21 वर्ष होने पर ही करना चाहिए l वहीं मेनका कुमारी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संवंध मे विस्तार से जानकारी दी गई l वही...
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