नई दिल्ली, फरवरी 24 -- केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि फिल्म 'द केरल स्टोरी-2 - गोज बियॉन्ड' केरल जैसे राज्य को गलत तरीके से चित्रित करती है, जहां हर कोई सांप्रदायिक सद्भाव से रहता है। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने 'द केरल स्टोरी 2 - गोज बियॉन्ड' को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर दलीलें सुनते हुए कीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य का नाम इस्तेमाल करना और यह दावा करना कि फिल्म सही तथ्यों पर आधारित है, राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। अदालत को बताया गया कि फिल्म के प्रोड्यूसर फिल्म के टीजर वापस लेने को तैयार हैं। इसके बाद अदालत ने कहा कि वह बुधवार को मामले की फिर से सुनवाई करेगी, जब वह यह तय कर सकता है 27 फरवरी को तय रिलीज से पहले फिल्म देखी ज...