नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उसके पास कोई 'जलवायु परिवर्तन नीति है। साथ ही उससे राज्य में नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के मुद्दे से निपटने के लिए अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं और जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में भी बताने को कहा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मौजूदा मानसून सीजन में अभूतपूर्व बारिश ने राज्य के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में 'तबाही मचाई है और जान-माल को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। पीठ ने आगे कहा कि स्पष्ट रूप से, हिमाचल प्रदेश राज्य और इस मामले में, हिमालयी क्षेत्र के सभी राज्य एक गंभीर अस्तित्वगत संकट का सामना कर रहे हैं। पीठ राज्य में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले में सुनवाई कर रही थी।

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