नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य निविदाओं में शर्तें निर्धारित करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करने वाले तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि वह बगैर किसी उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार बंद कर सकता है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को खेल किट की आपूर्ति के लिए जारी की गई निविदाओं को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि राज्य, निविदा में शर्तें निर्धारित करने की स्वतंत्रता का आनंद तो लेता है, लेकिन वह बिना किसी उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार बंद करके संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करने वाले तरीके से इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। समान अव...
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