नई दिल्ली, जनवरी 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 2021 से लंबित नफरती भाषणों से संबंधित अधिकतर याचिकाएं बंद कर देगा, जिनमें अदालत ने पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कई व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर आदेश सुरक्षित रख लिया जब केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अदालत के निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन किया गया है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार अपने कानूनी उपाय अपना सकते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने नोएडा में 2021 में एक मौलवी के खिलाफ कथित घृणा अपराध से संबंधित मामले की सुनवाई फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी ताकि मामले की सुनवाई की प्रगति का पता लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ...
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