नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- भारतीय क्रिकेट टीम को 'टीम इंडिया के रूप में प्रस्तुत करने से रोकने की थी मांग दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीसीआई के विरुद्ध याचिका को असंगत बताकर खारिज किया नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में प्रसार भारती को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की टीम को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम या टीम इंडिया के रूप में प्रस्तुत करने से रोकने की मांग की गई थी। प्रसार भारती देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी का संचालन करता है। वकील रीपक कंसल द्वारा दायर इस याचिका में तर्क दिया गया था कि इस तरह का चित्रण जनता को गुमराह करता है। राष्ट्रीय प्रतीकों के उपयोग से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करता है। इस मामले में अधिवक्ता कंवल ने शुरुआत में मामले में बेहतर दलीलें देने के...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.