नई दिल्ली, अगस्त 19 -- राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सुनवाई हुई। मामले में आरोपी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से दलील दी गई कि मामले में जमीन और नौकरी के बीच कोई संबंध नहीं है। यह मामला आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत कई आरोपियों से जुड़ा है। विशेष जज विशाल गोगने की अदालत के समक्ष चल रही सुनवाई में राबड़ी देवी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि जब जमीन खरीदी गई और उसके बदले पैसे भी दिए गए, तो इसे रिश्वत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि जब पैसे का भुगतान किया गया है, तो अधिकतम यह कहा जा सकता है कि जमीन सस्ते दामों पर खरीदी गई, लेकिन यह कैसे माना जा सकता है कि जमीन नौकरी के बदले ली गई। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई का आरोप है कि राबड़ी देवी लाभ...