नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सभी एनजीओ को निर्देश दिया कि वे विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए चार महीने पहले आवेदन करें ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। गृह मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना में बताया कि यह देखा गया है कि कई एनजीओ अपने प्रमाणपत्र की समाप्ति से 90 दिनों से भी कम समय में नवीनीकरण आवेदन देते हैं ऐसे में आवेदन की जांच और सुरक्षा एजेंसियों से जरूरी जानकारी जुटाने के लिए समय नहीं मिलता। परिणामस्वरूप, प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो जाती है और नवीनीकरण आवेदन लंबित रहते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इसलिए सभी एनजीओ को सलाह दी जाती है कि वे अपने नवीनीकरण आवेदन अपने प्रमाणपत्र की समाप्ति से चार महीने से पहले आवेदन कर दें।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.