नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, मई 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 36 साल से फ्लैट पाने के लिए भटक रहे व्यक्ति को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता को उसी सोसाइटी और उसी वर्ग के फ्लैट का आवंटन करे। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटी (आरसीएस) को भी कहा है कि वह याचिकाकर्ता के फ्लैट को मंजूरी देकर फाइल डीडीए को भेजे।  जस्टिस प्रतिभा एम सिंह एवं जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पहले ही याचिकाकर्ता अपने हक के लिए बहुत भटक चुका है। अब और देरी उचित नहीं है। इससे पहले भी दो बार हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना जाए, लेकिन प्रतिवादी आरसीएस व डीडीए ने पत्र व्यवहार तो किया, लेकिन कोई पुख्ता अंत पर नहीं पहुंचे। ...