नई दिल्ली, फरवरी 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार एक बार फिर दोहराया कि बिल्डरों द्वारा कब्जा प्रमाणपत्र (ओसी) के बगैर घर खरीदारों को मकान का कब्जा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि खरीदारों को कानूनी तौर पर फ्लैट का कब्जा देने के लिए ओसी होनाा अनिवार्य वैधानिक शर्त है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि ओसी लेने में बिल्डर की नाकामी सेवा में कमी का मामला है और खरीदार बिल्डर से मुआवजा पाने के हकदार हैं। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले के खिलाफ बिल्डर (पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड) की अपील खारिज करते हुए यह फैसला दिया। बिल्डर ने यह कहते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले को चुनौती दी थी कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में तय की गई रकम से अधिक मुआवजा देकर आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का उ...
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