नई दिल्ली, जनवरी 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। बेंच ने चेतावनी दी कि अगर किसी कुत्ते के काटने से कोई मौत होती है या बच्चे/बुजुर्ग घायल होते हैं, तो राज्य सरकार पर हर ऐसे मामले के लिए मुआवजा तय किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जो लोग कुत्तों को खाना खिलाने का दावा करते हैं, उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने पूछा, 'अगर आप इतना चाहते हैं तो इन्हें अपने घर ले जाइए। कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमें, लोगों को काटें और डराएं?' यह भी पढ़ें- गलती कुत्ते की नहीं थी, उसे पत्थर मारकर हिंसक बनाया; पीड़िता की SC में दो टूक एससी की यह टिप्पणी एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी के उस बयान के जवाब में आई, जिन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों का मुद्दा भावनात्मक है। बें...
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