नई दिल्ली, जुलाई 14 -- गुजरात के नर्मदा जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक चैतर वसावा की नियमित जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सेशन जज ए.वी. हिरपारा ने अभियोजन पक्ष की दलील पर विचार करने के बाद वसावा की याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि कि 2014 से अब तक उनके खिलाफ 18 अपराधों में मामला दर्ज किया गया है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, तो वह एक विधायक के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल गवाहों को धमकाने और मामले को कमजोर करने के लिए कर सकते हैं। अदालत ने उसके समक्ष पेश उस ऑडियो-वीडियो का भी संज्ञान लिया, जिसमें 'आप विधायक को जमानत पर रिहा न किए जाने पर सरकारी कार्यालयों और जेलों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी।

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