नई दिल्ली, नवम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हौज खास स्थित 'डीयर पार्क' में पुरानी प्रबंधकीय खामियों को रेखांकित करते हुए बुधवार को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। समिति पार्क में हिरणों की वर्तमान संख्या तथा उसकी क्षमता का पता लगाएगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि 2014-2022 की मूल्यांकन रिपोर्टें बाड़ों के रखरखाव, संख्या नियंत्रण और आवास से संबंधित लगातार गैर-अनुपालन को रेखांकित करती हैं। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री से पता चलता है कि ए. एन. झा 'डीयर पार्क' अपने ऐतिहासिक और पारिस्थितिक महत्व के बावजूद, कई वर्षों से पुरानी प्रबंधकीय कमियों से ग्रस्त है। पीठ ने कहा कि पर्याप्त निगरानी तंत्र की कमी के कारण हिरणों की संख्या में अत्...