सुल्तानपुर, मार्च 12 -- सुलतानपुर। जनपद में होली के पर्व पर लोक शान्ति बनाए रखने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट कुमार हर्ष ने 14 मार्च, 2025 (होली के दिन) सायं पांच बजे तक जनपद की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के फुटकर अनुज्ञापन, मॉडलशॉप, भांग फुटकर की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। कहा है कि इस बन्दी के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।
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