गुड़गांव, जनवरी 15 -- रेवाड़ी,संवाददाता। रेलवे चौक पर ड्यूटी के दौरान मिली शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम के एक होमगार्ड जवान के सिर पर चाकू से जानलेवा हमले करने के आरोपी विनोद कुमार निवासी मोहल्ला आजाद नगर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने 7 साल कैद और साढ़े 12 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 28 जून 2023 को प्रधान सिपाही सुधीर कुमार, स्टाफ चालक होमगार्ड अनिल कुमार व होमगार्ड विक्रम सिंह रेलवे चौक पर ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान नई आबादी रेवाड़ी निवासी अक्षय ने अपनी शिकायत में बताया की मोहल्ला आज़ाद नगर रेवाड़ी निवासी विनोद कुमार शराब पीकर उसके घर में झगड़ा व तोडफ़ोड़ कर रहा है। शिकायत पर पुलिस टीम अक्षय को साथ लेकर मोहल्ला नई आबादी रेवाड़ी पहुंची, जहां विनोद कुमार औ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.