मोतिहारी, मार्च 8 -- मोतिहारी। मिलावटी पनीर चिल्ली खाने से शारीरिक व मानसिक क्षति होने की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने राजा बाजार स्थित अन्नपूर्णा एंड डार्टस व प्रबंधक विजय दास पर जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना की राशि शिकायतकर्ता को एक माह में नहीं देने पर 7 प्रतिशत की वार्षिक व्याज की दर से भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के आदेश के अनुसार जिले के दरपा थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी जितेन्द्र कुमार ने मिलावटी पनीर चिल्ली खाने से शारीरिक व मानसिक नुकसान का आरोप लगाया था। जिसमें दोनों पक्षों के सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्र ने मामले को सही पाते हुए जुर्माना लगाया है।

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