बागपत, मई 31 -- अब जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और खानपान के अन्य प्रतिष्ठानों पर मालिक का नाम अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जून के पहले सप्ताह से जिलेभर में विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इस दौरान ऐसे सभी भोजनालयों की जांच की जाएगी, जिनके बाहर मालिक का नाम नहीं लिखा गया है। पहली बार नोटिस मिलेगा, लेकिन दोबारा गलती मिली तो लाइसेंस होगा रद्द। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि, मानवेंद्र सिंह ने बताया कि शासन ने लगभग डेढ़ माह पूर्व ही यह आदेश जारी किया था, जिसे अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग का मानना है कि यह कदम न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि साफ-सफाई, गुणवत्ता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। विभाग की टीमों को अभियान के लिए तैयार कर दिया गया ...