भदोही, फरवरी 21 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश पर निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ता को 86,219 रुपये का चेक दिया। मामले में उपभोक्ता को अपना हक पाने के लिए निष्पादन वाद तक दाखिल नहीं करना पड़ा और कंपनी ने स्वयं आयोग में धनराशि जमा कर दी। आयोग के रीडर स्वतंत्र कुमार रावत ने बताया कि धीरज जायसवाल एवं कृष्णा जायसवाल निवासी चौरी रोड, बाजार सरदार खां, भदोही ने 22 अप्रैल 2025 को निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रथयात्रा चौराहा, वाराणसी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि कैशलेस हेल्थ बीमा पॉलिसी होने के बावजूद अस्पताल में उपचार पर हुए खर्च का भुगतान नहीं किया गया। आयोग की पीठ ने मामले को स्वीकार करते हुए पांच दिसंबर 2025 को बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह निर्णय की तिथि से दो माह ...