पटना, फरवरी 19 -- मादक पदार्थ हेरोइन बेचने वाले दो आरोपितों ने गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत में उपस्थित होकर हेरोइन बेचने और 15 पुड़िया हेरोइन बरामद होने के आरोपों को स्वीकार कर लिया। एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने दोनों आरोपितों के दोष स्वीकार वाला बयान दर्ज कर लिया। बयान दर्ज करने के बाद विशेष अदालत ने आरोपित राहुल कुमार और मनीष कुमार को जितना दिन न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहा, उतने दिन की ही सजा सुनायी। अदालत ने दोनों पर चार-चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह आपराधिक मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने दोनों को 21 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 15 पुड़िया हेरोइन भी बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की थी।

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