नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिवंगत कलाकार व पद्म पुरस्कार विजेता एम. एफ. हुसैन की दो पेंटिंग्स से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि इस मामले में किसी जांच की जरूरत नहीं है। इस मामले में अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीठ ने पूछा कि सबकुछ पहले से ही अदालत के समक्ष है। उसे यह तय करना होगा कि क्या भावनाएं आहत हुई हैं। इसमें जांच की जरूरत कहां है। अदालत ने याचिका खारिज कर दी। यह याचिका निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आगे किसी जांच की जरूरत नहीं है।
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