मऊ, जनवरी 31 -- मऊ, संवाददाता। आठ वर्ष पूर्व सरायलखंसी थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों को धमकी, गाली देने के मामले में शनिवार को माफिया हिस्ट्रीशीटर रमेश सिंह काका को दोषी करार दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण प्रताप सिंह ने दोषी अभियुक्त को चार माह का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई । वहीं जुर्माना नहीं देने परी एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया। जबकि गाली देने के मामले में बरी कर दिया। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कैथवली निवासी माफिया हिस्ट्रीशीटर रमेश सिंह के खिलाफ 22 दिसम्बर 2018 को सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष ने भगत सिंह ने दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि थानाध्यक्ष हमराहियों के साथ कुशमौर चौकी पर गए थे। इसी दौरान हिस्ट्रीशीटर रमेश सिंह काका स्क...