बुलंदशहर, अक्टूबर 3 -- विशेष न्यायाधीश(ईसी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश-14 धीरेंद्र कुमार-तृतीय ने हिस्ट्रीशीटर बदमाश जीतपाल उर्फ जीतू उर्फ जितेंद्र को पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशुतोष सिंह ने बताया कि एसटीएफ के उपनिरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने सिकंदराबाद कोतवाली में 3 मई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि एक सूचना पर इनामी बदमाश जीतपाल उर्फ जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र स्व.भूले सिंह निवासी गांव ढूंसरी(शिकारपुर) को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम के साथ सिकंदराबाद दनकौर तिराहे पर पहुंचे थे। पता चला था कि आरोपी बदमाश जीतपाल उर्फ जीतू उर्फ जितेंद्र किसी वारदात को अंजाम देने के लिए...
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