नई दिल्ली, जून 21 -- केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों या हिस्ट्रीशीटरों के दरवाजे खटखटाने या निगरानी की आड़ में रात में उनके घरों में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण ने यह फैसला एक व्यक्ति की याचिका पर सुनाया। व्यक्ति पर आरोप है कि उसने पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से धमकाया, जब उन्होंने उसे उपद्रवी हिस्ट्रीशीटरों पर रात की जांच के लिए देर रात घर से बाहर आने के लिए कहा। याचिका स्वीकार करते हुए, अदालत ने व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी और उससे संबंधित सभी आगे की कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि निगरानी की आड़ में, पुलिस हिस्ट्रीशीटरों के दरवाजे नहीं खटखटा सकती या उनके घरों में नहीं घुस सकती। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि घर की अवधारणा 'आवास के रूप में...
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